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जानी मानी हस्ती शिखा जैन के संग दिल्ली पुलिस ने ये क्या किया ? आम महिला के साथ दिल्ली पुलिस क्या करती होगी ? यह सोचने का विषय है

शिखा जैन जानी मानी हस्ती है समाज के लिए निस्वार्थ भावना से कार्ये किया है । शिखा जैन राजनीति से भी जुड़ी है । वह प्रदेश अध्यक्ष(VBP) है । व मोदी मिशन विकसित भारत की भी प्रदेश अध्यक्ष है( महिला विंग) व कई N.G.O उनके साथ मिलके समाज के प्रति कार्य भी करते है। आप फ़ोटो के माध्यम से भी देख सकते है शिखा जैन को कई आवर्ड से सम्मानित भी किया है। शिखा जैन का कहना है जब दिल्ली पुलिस उसके साथ ऐसा बर्ताव कर सकती है तो आम महिला के साथ क्या करती होगी ? इन सबसे ऐसा प्रतीत होता है दिल्ली पुलिस गुन्हेगार को बचाने का प्रयास कर रही है और दिल्ली पुलिस हिन्दू मुस्लिम के दंगे होने का भी इंतेजार कर रही है। आगे आप सभी को विस्तार से बताया जा रहा है , सामचार पड़ना जारी रखे।

शिखा जैन ने 2 अगस्त 2025 को दिल्ली बड़ा हिंदू राव में हॉटलाइन पर शिकायत रजिस्टर्ड कराई थी उसके बाद 6 तारीख को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी दी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक महीने से ज्यादा समय लगा दिया है जिस पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है जबकि BNSS (2023) में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है । लेकिन शिखा जैन की शिकायत को एक महीने से ज्यादा समय हो गया है जिस पर दिल्ली पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। शिखा जैन मोदी मिशन विकसित भारत की प्रदेश अध्यक्ष है ( महिला विंग ) अब उसका कहना है वह गृहमंत्री अमित शाह के पास जाएगी जिसमें वह दिल्ली पुलिस की शिकायत दर्ज करेगी क्योंकि क्योंकि बड़ा हिंदू राव थाने में तैनात S.I कविंद्र ने शिखा जैन को लिखित रूप से बगैर मुकदमा दर्ज करें बयान दर्ज करने के लिए कहा , आप सभी फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। । बगैर मुकदमा दर्ज करे “दिल्ली पुलिस लोगों के पास फोन करके गवाही मांगी भी मांगने लग गई। और अभी तक हादसे के दौरान का सीसीटीवी कैमरे से वीडियो बरामद नही किया है। इन सब से यह प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस हादसे के दौरान का वीडियो डिलीट होने का इंतजार कर रही है।
साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के कर्मचारी व सीनियर रैंक के अधिकारियों की ग्रह मंत्री से सर्विस बुक पे अनुशासनात्मक व दनदनात्मक कार्यवाही करने की मांग करेगी । शिखा जैन का यह भी कहना है जिन-जिन पुलिस कर्मचारियों के पास शिखा की शिकायत गई है और जिसने सुनवाई नहीं की है उन सबका नाम कंपल्सरी रिटायरमेंट में देके घर बिठाया जाएगा।
शिखा जैन BNSS कानून के तहत समस्त देश वासियों को F.I.R करने की भी प्रक्रिया के बारे में भी बताया है

BNSS 2023 मे पुलिस को इस प्रक्रिया से बयान दर्ज करने का अधिकार है।

विवरण
F.I.R के बाद – पुलिस जांच शुरू करती है।
पूछताछ -गवाह, आरोपी, पीड़ित से जानकारी ली जाती है
गवाह को बुलाना -थाने बुलाया जा सकता है या मौके पर बयान लिया जा सकता है।
लिखित बयान – पुलिस स्वयं लिखती है, गवाह पढ़/सुनकर दस्तखत/अंगूठा लगाता है।
शाम 6 बजे के बाद किसी भी महिला को थाने में बुलाके बयान दर्ज नही कर सकती।
पुलिस का कोई सा भी अधिकारी आपका पुलिस स्टेशन के अंदर / पुलिस स्टेशन से बाहर बगैर कोर्ट की अनुमति के मोबाइल और फोन जप्त नही कर सकता।
48 घण्टे के भीतर F.I.R दर्ज करनी होगी।
पुलिस अगर अपनी मर्ज़ी से बयान दर्ज कराती है तो न्यायालय से पुलिस के खिलाफ न्यायधीश चार्ज शीट बना सकता है व उसकी सर्विस बुक पे अनुशासनात्मक / दंडनात्मक कार्येवहीँ कर सकता है।

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