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नवभारत टाइम्स के प्रिंटिंग समाचार में अखिल भारत हिन्दू महासभा को लेके भ्रमित समाचार प्रकाशित किया जा रहा है।

नवभारत टाइम्स में प्रकाशित भ्रमित समाचार को लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने
( अखिल भारत हिन्दू महासभा) ने वीडियो के माध्यम से संदेश जारी किया।
21 मार्च 2024 को अखिल भारत हिन्दू महासभा के संगठन संबंधी मुकदमे में पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली के माननीय सिविल कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है।
हमारे विरूद्ध स्वामी चक्रपाणि की याचिका को माननीय कोर्ट ने मंजूर नहीं किया है। व राजश्री चौधरी की याचिका को भी खारिज कर दिया है। माननीय सिविल कोर्ट ने स्वामी चक्रपाणि,राजश्री चौधरी आदि को अखिल भारत हिन्दू महासभा संगठन का अधिकृत पदाधिकारी मानने से मना कर दिया है। भारत के निर्वाचन आयोग ने इन लोगों को ए और बी फॉर्म जारी करने और अखिल भारत हिन्दू महासभा का अधिकृत प्रत्याशी खड़ा करने से भी मना कर दिया है।
आमजनों से मेरा आह्वान है कि स्वामी चक्रपाणि,राजश्री चौधरी,ऋषि त्रिवेदी आदि पार्टी के फर्जी एवं स्वयंभू लोगों से सावधान रहें।ये लोग लोकसभा या विधानसभा चुनाव में अखिल भारत हिन्दू महासभा पार्टी का उम्मीदवार लड़ाने के लिए अधिकृत नहीं हैं। ओर ना ही संगठन में पदाधिकारी मनोनीत कर सकते हैं। इनके द्वारा किये जा रहे फ्रॉड के विरुद्ध अखिल भारत हिन्दू महासभा संगठन द्वारा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
हमारा विश्वास है कि माननीय कोर्ट के निर्णय से अखिल भारत हिन्दू महासभा पुनः मजबूत होगी।

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