GSl न्यूज़ चैनल लोक सभा में प्रस्तावित बिल की सराहना करता है

वर्ष 2026 में भारत सरकार ने लोकसभा में कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026 जैसे प्रमुख विधेयक पारित किए हैं। इसके अलावा केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने से जुड़े विधेयक सहित कई अन्य अहम विधायी कदम उठाए गए हैं।प्रमुख पास और पेश किए गए विधेयक (2026)कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026: लोकसभा द्वारा पारित इस महत्वपूर्ण बिल में UPI और RuPay डिजिटल भुगतानों के शुल्क ढांचे, विदेशी निवेशकों व डेटा सेंटर्स के लिए कर राहत और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को 2040-41 तक प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026: देश के विभिन्न ट्रिब्यूनलों की प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और एकसमान बनाने के लिए इसे लोकसभा में पारित किया गया।केरल (ऑल्टरेशन ऑफ़ नेम) बिल, 2026: संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा इसे पेश किया गया।अन्य प्रस्तावित बदलाव: सरकार ने मानसून सत्र के दौरान खनिज, खनन, और सहकारी क्षेत्र से जुड़े अन्य संशोधन विधेयक भी सदन के पटल पर रखे ।
Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026
लोक परीक्षाएँ (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026
यह बिल 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था।
29 जुलाई 2026 को लोकसभा ने इसे पास कर दिया
यह Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 में संशोधन करता है।
प्रस्तावित व्यवस्था में पेपर लीक और परीक्षा में संगठित गड़बड़ी जैसे मामलों पर कड़ी सजा और फास्ट-ट्रैक कोर्ट का प्रावधान शामिल है। कुछ मामलों में 10 साल तक की जेल की बात रिपोर्ट हुई है।
यह कानून मुख्य रूप से UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, NTA और केंद्र सरकार की अधिसूचित परीक्षाओं जैसी सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। GSl न्यूज़ चैनल लोक सभा में पास हुए बिल की सराहना करता है।







